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प्रयागराज

धार्मिक व धर्मार्थ कार्य संस्थानों की सम्पत्तियों को हड़पे जाने पर हाईकोर्ट चिंतित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मठ की सम्पत्ति बेचने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

प्रयागराजFeb 20, 2021 / 06:40 pm

रफतउद्दीन फरीद

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हाईकोर्ट : बंदी से खत्म हो रही मुकदमा दाखिले की मियाद कोर्ट खुलने तक बढ़ी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक और धर्मार्थ कार्य संस्थानों की सम्पित्तियाें को भू माफिया द्वारा हड़पे जाने पर चिंता जतायी है। हाईकोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मठ की सम्पत्ति भू माफिया को बेचने के मामले में आरोपी को जमानत नहीं दी। आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार न पाते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

 

मामला फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक मठ (अखिल भारतीय उदासीन संगत ठाकुर जी विराजमान ठाकुर द्वारा झाउलाल) की सम्पत्ति बेचने का है। शिकायतकर्ता, मठ के एक महंत सरवरकर (जेरे इंतजामकार) का दावा है कि 2002 में वह महंत परमेश्वरदास के उत्तराधिकारी घोषित किये गए थे, जिसके बाद 2016 में इलाहाबाद हईकोर्ट की बेंच ने भी उन्हें महंत परमेश्वरदास का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया था। मठ की संपत्तियों की देखभाल और प्रबंधन व इसके हितों की रक्षा की जिम्मेदारी पूरी उनकी है।

 

आरोप है कि आरोपी आवेदक ने खुद को महंत बताकर भू माफिया की मिलीभगत से मठ की सम्पत्तियों में धोखाधड़ी की और उसे अवैध रूप से बेचा। दूसरी और आरोपी आवेदक की ओर से आरोपों को निराधार बताते हुए शिकायतकर्ता पर ही मठ की संपत्ति हड़पने और उसे झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने दोनों पक्षोें को सुनने के बाद जमानत का कोई आधार न पाते हुए जमानत यचिका खारिज कर दी।

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