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प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्त किए तीन जज, ज्यूडिशियल ऑफिसर्स पर लगा बड़ा आरोप

पांच न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच की गई, जिसमें से दो के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया।

प्रयागराजMay 22, 2022 / 02:39 pm

Karishma Lalwani

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Allahabad Highcourt File Photo

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के दो अपर जिला एवं सत्र न्यायधीशों और एक विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति/जनजाति कानून को दुर्व्यवहार के आरोप में दोषी मानते हुए बर्खास्त करने की संस्तुति राज्यपाल को भेजी है। पांच न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच की गई, जिसमें से दो के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया। बर्खास्त होने वाले अधिकारियों में बदायूं में 11 जुलाई 15से निलंबित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह, बलिया से निलंबित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिमांशू भटनागर और सिद्धार्थनगर के विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम डॉ. राकेश कुमार जैन को बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है। राज्यपाल से कभी भी इसकी मंजूरी मिल सकती है।
जूनियर डिवीजन के रूप में नियुक्ति

बता दें कि 28 मार्च, 2001 को अशोक कुमार सिंह को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गाजीपुर के रूप में नियुक्त किया गया था। 4 जुलाई, 2015 को उन्हें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायधीश बदायूं के रूप में नियुक्ति किया गया। इसके बाद 11 जुलाई, 2015 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 19 मार्च, 1996 को हिमांशु भटनागर को अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में बलिया में नियुक्त किया गया था। 16 अप्रैल, 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, बलिया में नियुक्त किया गया।
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जांच में सही पाए गए आरोप

डॉ. राकेश कुमार जैन ने 11 अगस्त, 1999 को प्रदेश की न्यायिक सेवा में आए थे। वह विशेष न्यायधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), सिद्धार्थनगर रहे हैं। तीनों न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलीं। जांच के बाद आरोप सही पाए गए। इसके बाद तीनों न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। जल्द ही राज्य सरकार इससे संबंधित आदेश जारी करेगी।
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