सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे पर रोक-जवाब तलब
भदोही ज्ञानपुर के महादेवा डीह की सार्वजनिक उपयोग की जमीन का मामला।
इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भदोही (ज्ञानपुर) के महादेवा (डीह) के सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर गांव के ही लोगों द्वारा निजी उपयोग में लेने पर रोक लगा दी है और जिलाधिकारी को प्लाट सं.626 के संबंध में याची के प्रत्यावेदन को एक माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने रंगराज गिरी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता विनोद शंकर गिरी का कहना था कि विवादित गाटा का साठ सालों से आम रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है। गांव के सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं गांव के ही दयाराम गिरी व अन्य ने जबरन कब्जा कर लिया। याची की शिकायत पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटा दिया था। इसके बाद दोबारा कब्जा कर लिया गया तो यह याचिका दाखिल की गयी थी।
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