scriptमस्जिद और मंदिरों में लाउडस्पीकर इस्तेमाल को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, दोनों के धर्मगुरुओं को नोटिस | Allahabad High Court Strict on Loudspeaker Use in Masjid and Mandir | Patrika News

मस्जिद और मंदिरों में लाउडस्पीकर इस्तेमाल को लेकर हाईकोर्ट गंभीर, दोनों के धर्मगुरुओं को नोटिस

locationप्रयागराजPublished: Apr 11, 2018 09:03:46 pm

इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों-मंदिरों पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर काफी गंभीर है।

high court judgment for masjid construction

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इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों व मंदिरों पर लाउडस्पीकर बजाने को गंभीरता से लेते हुए दोनों धर्मगुरूओं को पक्षकार बनाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाए ताकि वे कोर्ट में आकर बतायें कि लाउडस्पीकर का मस्जिदों व मंदिरों पर प्रयोग क्यों जरूरी है। कोर्ट ने यह आदेश पारित करने से पूर्व इसको लेकर हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया।
कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड तथा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने धार्मिक संस्थाओं सहित राज्य सरकार से पूछा है कि क्या धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाना धार्मिक अनिवार्यता है। इस पर क्यों न फिर से विचार हो। कोर्ट का मानना था कि इससे आसपास के रहने वाले लोगों को परेशानी होती है और इनकी सुनवाई कोई नहीं करता। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि लाउडस्पीकर की ध्वनि से प्रदूषण की समस्या का कैसे निवारण किया जाए। अदालत ने सभी पक्षों से दो मई 18 तक जवाब मांगा है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने अमरोहा के जुमैद खान की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में मस्जिद पर लगे स्पीकर को हटाने की दी गयी नोटिस की वैधता को चुनौती दी गयी है। नोटिस में बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति लिए स्पीकर न लगाने का निर्देश दिया गया है।
By Court Correspondence

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