पप्पू यादव को अदालत में समर्पण करने पर 4 घंटे की न्यायिक अभिरक्षा में रखने के बाद जमानत दी गई। पप्पू यादव के खिलाफ 8 नवम्बर 1993 को गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाना अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया था। पप्पू यादव पर आरोप था कि 19 गाड़ियों में 137 लोग राइफल बंदूक व असलहों से लैस होकर चुनाव में गड़बड़ी कराने पहुंचे थे ।असलहों के लाइसेंस की मांग करने पर वह लोग लाइसेंस नहीं दिखा सके थे, जिसके बाद सभी को मौके से गिरफ्तार किया गया था । मामले में पप्पू यादव सहित तात्कालिक विधायक उमेश पासवान व 127 आरोपियों के खिलाफ वारंट था, अदालत में हाजिर नहीं होने पर सभी के खिलाफ 9 जनवरी 2019 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था । मामला गाजीपुर से हस्तांतरित होकर विशेष न्यायालय में आ गया था, जिसके बाद सोमवार को पप्पू यादव ने सरेंडर किया, कोर्ट ने चार घंटे तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के बाद उन्हें जमानत दे दी।
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