न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीकेसिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। मृतक ठेकेदार मन्ना सिंह के भाई हरेन्द्र सिंह के अलावा प्रदेश सरकार ने भी सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एमपी-एमएलए के लिए गठित कोर्ट में अपील की थी। मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी ।
मऊ शहर में 2009 ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना और राजेश राय की दिनदहाड़े गोलियां बरसा कर हत्या कर दी गयी थी। मन्ना के भाई हरेन्द्र सिंह ने इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सेशन कोर्ट ने कई सालों तक सुनवाई के बाद तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी जबकि मुख्तार समेत 8 को बरी कर दिया था । इसी मामले में हाईकोर्ट ने याचिका गुरूवार को मंजूर ली ।