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प्रयागराज

बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किल बढ़ी, इस हत्याकांड में सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर

सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एमपी-एमएलए के लिए गठित कोर्ट में अपील की गई थी

प्रयागराजDec 06, 2018 / 11:20 pm

Akhilesh Tripathi

bahubali Mukhtar ansari

बाहुबली मुख्तार अंसारी

इलाहाबाद. बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मऊ के बहुचर्चित ठेकेदार मन्ना सिंह समेत दोहरे हत्याकांड में हाईकोर्ट में उनके खिलाफ याचिका मंजूर हो गई है। कोर्ट ने पहले इस मामले में तीन लोगों को दोषी मानते हुए मुख्तार समेत आठ को बरी किया था। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एमपी-एमएलए के लिए गठित कोर्ट में अपील की गई थी । कोर्ट के इस फैसले के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली है ।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीकेसिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। मृतक ठेकेदार मन्ना सिंह के भाई हरेन्द्र सिंह के अलावा प्रदेश सरकार ने भी सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एमपी-एमएलए के लिए गठित कोर्ट में अपील की थी। मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी ।
2009 में हुई थी मन्ना सिंह की हत्या
मऊ शहर में 2009 ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना और राजेश राय की दिनदहाड़े गोलियां बरसा कर हत्या कर दी गयी थी। मन्ना के भाई हरेन्द्र सिंह ने इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सेशन कोर्ट ने कई सालों तक सुनवाई के बाद तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी जबकि मुख्तार समेत 8 को बरी कर दिया था । इसी मामले में हाईकोर्ट ने याचिका गुरूवार को मंजूर ली ।

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