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प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट : हंडिया विधायक हाकिम लाल के निर्वाचन को चुनौती

हंडिया विधानसभा सीट से निषाद पार्टी व भाजपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी और पूर्व विधायक प्रशांत सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा विधायक हाकिम लाल बिंद के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी है। याचिका में सपा विधायक पर झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ झूठा हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में संपत्ति, बैंक लोन और बैंक डिटेल्स को लेकर सही जानकारी नहीं दी है।

प्रयागराजApr 25, 2022 / 08:43 am

Sumit Yadav

इलाहाबाद हाईकोर्ट : हंडिया विधायक हाकिम लाल के निर्वाचन को चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट : हंडिया विधायक हाकिम लाल के निर्वाचन को चुनौती

प्रयागराज: हंडिया विधानसभा सीट से निषाद पार्टी व भाजपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी और पूर्व विधायक प्रशांत सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा विधायक हाकिम लाल बिंद के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी है। याचिका में सपा विधायक पर झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ झूठा हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में संपत्ति, बैंक लोन और बैंक डिटेल्स को लेकर सही जानकारी नहीं दी है। और सत्यता को छिपाकर पेश किया गया है ।साथ ही बैंक के साथ मुकदमा और अन्य करोड़ों की संपत्ति को पूरी तरह छिपाया गया है। याचिका में सपा विधायक हाकिम लाल बिंद का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।
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प्रयागराज: कांग्रेस प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह ने दी चुनौती

इलाहाबाद शहर उत्तरी के भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेई के चुनाव की वैधता को कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। चुनाव याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र व रवीन्द्र सिंह के मार्फत दाखिल की गई। याचिका में विधायक वाजपेई पर चुनाव आयोग कोअपनी शैक्षिक योग्यता, संपत्ति, बैंक लोन,को लेकर झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया है।
याची का कहना है कि विपक्षी ने सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताया है और 22करोड की संपत्ति को साढ़े तीन करोड़ दिखाया है।यह भी आरोप है कि पिछले 2017के नामांकन से भिन्न जानकारी इस वर्ष दी गई है।
लोन बकाया है किन्तु बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अदेय प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।साथ ही एक ही साल में दो डिग्रियां हासिल की है।करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है। याचिका में झूठा हलफनामा दाखिल करने के कारण चुनाव रद्द करने की मांग की गई है।

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