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प्रयागराज

संगम के लेटे हनुमान मंदिर का भूमि विवाद मामला: नोटिस के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

कन्टोनमेन्ट बोर्ड की नोटिस के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

प्रयागराजDec 20, 2019 / 08:31 am

Ashish Shukla

hanuman ji mandir

कन्टोनमेन्ट बोर्ड की नोटिस के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संगम के पास लेटे बड़े हनुमान मंदिर स्थित भूमि के विवाद पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट के निर्देश पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने हनुमान मंदिर की जमीन की नाप जोख करके अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की। महंत नरेंद्र गिरी की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ सुनवाई कर रही है।
कंटोनमेंट बोर्ड ने संगम के पास स्थित बड़े हनुमान मंदिर को नोटिस जारी कर कहा है कि मंदिर ने निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण कर लिया है, जो जमीन सेना की है। इस संबंध में कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी नोटिस को नरेंद्र गिरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है ।कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पीडीए को जमीन की पैमाइश कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था ।
इस आदेश के अनुपालन में पीडीए ने अपनी रिपोर्ट पेश की । नरेंद्र गिरी के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है ।

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