वरिष्ठ अधिवक्ता ए एन त्रिपाठी का कहना है कि मुकदमे कोर्ट में लगाने और उसकी पहले से जानकारी देने का हाईकोर्ट प्रशासन कि वैधानिक जिम्मेदारी है।काजलिस्ट न छपने के कारण लोगों को मुकद्दमो की जानकारी नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार चटर्जी वह अशोक सिंह ने कहा कि विगत दो दिनों से इन लाइन काजलिस्ट नहीं खुल रही है।
प्रयागराज•Mar 31, 2022 / 08:23 pm•
Sumit Yadav
मुख्य न्यायाधीश से काजलिस्ट छापने व वितरित कराने का आदेश जारी करने की मांग
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