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प्रयागराज

नोएडा भूमि आवंटन घोटाले में इंजीनियर की याचिका खारिज

नोएडा में 954.38 करोड़ के भूमि आवंटन घोटाले के आरोप में चीफ इंजीनियर यादव सिंह सहित कई अधिकारियो के खिलाफ 16 जुलाई 2017 को एफआईआर दर्ज हुई थी।

प्रयागराजJul 01, 2019 / 10:42 pm

Akhilesh Tripathi

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले में सह अभियुक्त सहायक प्रोजेक्ट इंजीनियर सुनील कुमार अग्रवाल को आरोप मुक्त करने से इंकार करने के सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। याची का कहना था कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले सीबीआई ने धारा 197 के तहत सरकार से अनुमति नहीं ली है। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव का कहना था कि याची सेवा निवृत्त हो चुका है। राज्य सरकार से चार्जशीट दाखिल करने के लिए अनुमति लेना बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है।
नोएडा में 954.38 करोड़ के भूमि आवंटन घोटाले के आरोप में चीफ इंजीनियर यादव सिंह सहित कई अधिकारियो के खिलाफ 16 जुलाई 2017 को एफआईआर दर्ज हुई थी। 31 मई 17 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। याची पर आपराधिक षड्यंत्र, न्यासभंग, छल व कूट रचना करने का आरोप है। याची ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले सरकार की सहमति न लेने के आधार पर 29 जनवरी 2019 को आरोप मुक्त करने की अर्जी दाखिल की। जिसे सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी।
BY- Court Corrospondence

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