सुनवाई करते हुए इलाहााबद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचीगण डिस्चार्ज अर्जी अधीनस्थ अदालत में दाखिल करते हैं तो न्यायालय उसे तय करें। तय होने तक या दो माह तक इनके खिलाफ उत्पीडऩात्मक कार्यवाही न की जाए। मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने हाजी इकबाल व इनके परिवार के लोगों की अर्जी पर दिया है।
प्रयागराज•May 17, 2022 / 02:15 pm•
Sumit Yadav
पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
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