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प्रयागराज

पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

सुनवाई करते हुए इलाहााबद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचीगण डिस्चार्ज अर्जी अधीनस्थ अदालत में दाखिल करते हैं तो न्यायालय उसे तय करें। तय होने तक या दो माह तक इनके खिलाफ उत्पीडऩात्मक कार्यवाही न की जाए। मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने हाजी इकबाल व इनके परिवार के लोगों की अर्जी पर दिया है।

प्रयागराजMay 17, 2022 / 02:15 pm

Sumit Yadav

पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाजी इकबाल उर्फ बल्ला, मो. अफजल, आलिशान जावेद, अब्दुल वाहिद, को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। इनके खिलाफ सहारनपुर के मीरजापुर थाने में गिरोह बंद कानून के तहत एफआइआर दर्ज है।
कोर्ट ने दिया आदेश

मामले में सुनवाई करते हुए इलाहााबद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचीगण डिस्चार्ज अर्जी अधीनस्थ अदालत में दाखिल करते हैं तो न्यायालय उसे तय करें। तय होने तक या दो माह तक इनके खिलाफ उत्पीडऩात्मक कार्यवाही न की जाए। मामले में यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने हाजी इकबाल व इनके परिवार के लोगों की अर्जी पर दिया है।
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अग्रिम जमानत पर रिहा होना कोई आधार नहीं है

कोर्ट को जानकारी देते हुए याचियों का कहना था कि जिन आपराधिक केसों के आधार पर गिरोह बंद कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही इन सभी में उन्हें जमानत मिल चुकी है। मामले में दलील पेश करते हुए सरकारी वकील ने कहा इनका आपराधिक इतिहास में है और गंभीर अपराधी है। लुकआउट नोटिस जारी की गई है। इससे पहले इन लोगों ने याचिका दायर की थी। राहत न मिलने पर यह अर्जी दी है। इस पर कोर्ट ने कहा याची को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है।

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