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प्रयागराज

बलिया के इस तालाब से अतिक्रमण हटाकर पहले जितना गहरा करने का हाईकोर्ट का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तालाब से अतिक्रमण हटाकर बहाली करें, हर महीने फोटो के साथ प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को दें।

प्रयागराजApr 27, 2018 / 12:04 am

रफतउद्दीन फरीद

Masoompur Ballia

मासूमपुर बलिया

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बलिया के सिकंदरपुर तहसील के मासूमपुर गांव में स्थित तालाब से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तालाब की बहाली की जाए। इसी के साथ कोर्ट ने 3 मई 18 को बहाली की कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने तहसीलदार से कार्य के फोटोग्राफ के साथ हरएक माह पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक गहराई तक तालाब पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता और पानी का साधन नहीं बन जाता कोर्ट को कार्य की प्रगति की जानकारी दी जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति बी.अमित स्थालेकर ने नियाज अहमद की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि आराजी संख्या 192/1 एरिया 1.64 एकड़ मासूमपुर में तालाब है। राजस्व अभिलेख में तालाब दर्ज है जिस पर अतिक्रमण किया गया है। याची का कहना है कि गांव के ही कई लोगों ने तालाब पर कब्जा कर लिया है। जिस पर कोर्ट ने तालाब से अतिक्रमण हटाकर खुदाई करने का आदेश देते हुए तालाब पूरी तरह से बहाल किया जाए।
By Court Correspondence

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