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प्रयागराज

हाईकोर्ट का आदेश, सहायक विकास अधिकारियों के प्रमोशन के लिये सरकार पर सरकार ले फैसला

तीन माह मे गुण-दोष के आधार पर फैसला लेने का आदेश दिया है।

प्रयागराजOct 05, 2019 / 09:10 am

रफतउद्दीन फरीद

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. दर्जनों की संख्या में ब्लाको में तैनात सहायक विकास अधिकारियों ने याचिका दायर कर प्रदेश के विभिन्न ब्लाकों में संयुक्त क्षेत्र विकास अधिकारी पदों पर अपनी प्रोन्नति की मांग की है। उनका कहना है कि कि सम्बंधित नियमावली के नियम 5 मे प्रोन्नति का मानक जटिल होने के चलते संयुक्त क्षेत्र विकास अधिकारी के पद खाली पडे हैं। ऐसे में सेवा नियमावली के नियम 5 मे ढील देकर प्रदेश में नियुक्त सहायक विकास अधिकारियों की प्रोन्नति से इस समस्या का हल निकल सकता है ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास उ प्र लखनऊ को प्रदेश में ब्लाकों में संयुक्त क्षेत्र विकास अधिकारी पद पर सहायक विकास अधिकारियो की प्रोन्नति के नियम में रियायत देने के उनकी मांग पर तीन माह मे गुण-दोष के आधार पर फैसला लेने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने सहायक विकास अधिकारी जयप्रकाश चौबे व 40 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुये दिया है। याची का कहना था कि नियोजक का दायित्व है कि वह प्रोन्नति के अवरोध को समाप्त करे। याचियों ने प्रत्यावेदन भी दे रखा है । किंतु अभी तक कोई निर्णय नही लिया जा सका है । इस पर कोर्ट ने समादेश जारी कर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
By Court Corresopondence

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