इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास उ प्र लखनऊ को प्रदेश में ब्लाकों में संयुक्त क्षेत्र विकास अधिकारी पद पर सहायक विकास अधिकारियो की प्रोन्नति के नियम में रियायत देने के उनकी मांग पर तीन माह मे गुण-दोष के आधार पर फैसला लेने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने सहायक विकास अधिकारी जयप्रकाश चौबे व 40 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुये दिया है। याची का कहना था कि नियोजक का दायित्व है कि वह प्रोन्नति के अवरोध को समाप्त करे। याचियों ने प्रत्यावेदन भी दे रखा है । किंतु अभी तक कोई निर्णय नही लिया जा सका है । इस पर कोर्ट ने समादेश जारी कर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
By Court Corresopondence