कोर्ट ने याची को भदोही के सुरियावां थाने में दर्ज आपराधिक मामले की सही तरीके से विवेचना की मांग में मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले की विवेचना शीघ्र व निष्पक्ष कराने की मांग में हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप किया जायेगा तो हाई कोर्ट में मुकदमा का बोझ बढ़ेगा और अन्य जरूरी मुकदमो की सुनवाई के लिए समय नही मिल सकेगा। इस आधार पर कोर्ट ने निर्देश न देते हुए याची को मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति वी के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आशीष सिंह की याचिका पर दिया है।याचिका पर अधिवक्ता लोकेश द्विवेदी ने बहस की । याचिका में केस की विवेचना उचित तरीके से किये जाने की मांग की गई थी।
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