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प्रयागराज

41610 सिपाही भर्ती को लेकर आयी सबसे बड़ी खबर, जानिये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया

कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब भी मांगा है।

प्रयागराजSep 26, 2019 / 08:52 am

रफतउद्दीन फरीद

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में वर्ष 2013 की 41610 कांस्टेबलों की भर्ती में सामान्य महिला की रिक्त सीटें भरने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रीति शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार 41610 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में महिलाओं के लिए 3550 पद थे। 16 जुलाई 2015 को घोषित अंतिम परिणाम में सिर्फ 1123 महिला अभ्यर्थियों को ही चयनित किया गया। पुलिस भर्ती ने अपने जवाब में बताया कि महिलाओं के 2427 पद रिक्त रह गए हैं।
कोर्ट के निर्देश पर 20 जून 2019 को दोबारा घोषित परिणाम में 2052 महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। कहा गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की सभी महिला सीटें भर ली गईं लेकिन सामान्य वर्ग की 375 सीटों पर नियुक्ति नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड से 10 अक्तूबर तक जवाब मांगा है।
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