यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने धर्मेंद्र कुमार सिंह सेंगर की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज•Nov 07, 2019 / 08:34 am•
रफतउद्दीन फरीद
इलाहाबाद हाईकोर्ट
Home / Prayagraj / स्वीकृत से ज्यादा फ्लैट बनाने पर सुपरटेक कम्पनी से हाईकोर्ट ने माँगा जवाब