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प्रयागराज

स्वीकृत से ज्यादा फ्लैट बनाने पर सुपरटेक कम्पनी से हाईकोर्ट ने माँगा जवाब

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने धर्मेंद्र कुमार सिंह सेंगर की याचिका पर दिया है।

प्रयागराजNov 07, 2019 / 08:34 am

रफतउद्दीन फरीद

Allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक से उसकी जार सोसायटी में स्वीकृत से ज्यादा फ्लैट बनाने को लेकर दाखिल याचिका पर जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने धर्मेंद्र कुमार सिंह सेंगर की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार सुपरटेक को जार सोसायटी में 844 फ्लैट बनाने की अनुमति दी गई थी लेकिन उसने वहां 1060 फ्लैट बना लिए। सुपरटेक के अधिवक्ता का कहना था कि यदि ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ तो फ्लैट खरीदने वालों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।
कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं, उन्हें इस याचिका के बारे में जानकारी दी जाए। याची भी अखबारों में इस आशय की सूचना प्रकाशित करके लोगों को याचिका की जानकारी मुहैया कराए। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से याचिका पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही इस दौरान किसी तीसरे पक्ष का हित सृजित किए जाने पर वह याचिका के निर्णय पर निर्भर होगा।
By Court Correspondence

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