इसे भी पढ़ें हाईकोर्ट ने डीजे बजाने पर पूरी तरह लगाई रोक, बजाया तो 5 साल की जेल और एक लाख तक जुर्माना यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कुलपति से अवमानना याचिका पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले के तथ्यों के अनुसार हाईकोर्ट ने रेखा सिंह को वेतन, एरियर व बकाया भुगतान के लिए आदेश दिया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। सर्वोच्च अदालत ने विश्वविद्यालय की याचिका खारिज करते हुए याची को दो माह में भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर रेखा सिंह ने यह याचिका दाखिल की।
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