scriptहाईकोर्ट ने इलाहाबाद युनिवर्सिटी के कुलपति से मांगा जवाब, ये है मामला | HC Seeks Answers to Allahabad University VC RL Hanglu | Patrika News

हाईकोर्ट ने इलाहाबाद युनिवर्सिटी के कुलपति से मांगा जवाब, ये है मामला

locationप्रयागराजPublished: Aug 21, 2019 09:24:13 am

सुप्रीम कोर्ट के दो माह में भुगतान करने के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं होने पर रेखा सिंह ने याचिका दाखिल की थी।

RL Hanglu

आरएल हंगलू

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर एल हंगलू से पूछा है कि पत्राचार संस्थान में सहायक निदेशक रहीं रेखा सिंह के वेतन व बकाया का भुगतान कितने दिनों में कर दिया जाएगा।
इसे भी पढ़ें

हाईकोर्ट ने डीजे बजाने पर पूरी तरह लगाई रोक, बजाया तो 5 साल की जेल और एक लाख तक जुर्माना

यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कुलपति से अवमानना याचिका पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले के तथ्यों के अनुसार हाईकोर्ट ने रेखा सिंह को वेतन, एरियर व बकाया भुगतान के लिए आदेश दिया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। सर्वोच्च अदालत ने विश्वविद्यालय की याचिका खारिज करते हुए याची को दो माह में भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने पर रेखा सिंह ने यह याचिका दाखिल की।
By Court Correspondence

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो