scriptविद्युत उत्पादन कंपनियों की आरबीआई सर्कुलर के खिलाफ याचिका की सुनवाई जारी | Hearing Continued for RBI Circular about Power Companies | Patrika News
प्रयागराज

विद्युत उत्पादन कंपनियों की आरबीआई सर्कुलर के खिलाफ याचिका की सुनवाई जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

प्रयागराजAug 15, 2018 / 05:14 pm

रफतउद्दीन फरीद

court

हाईकोर्ट ऑर्डर

इलाहाबाद. विद्युत उत्पादन कंपनियों की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के सर्कुलर की वैधता की चुनौती याचिकाओं की सुनवाई जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी।बी।भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी सहित 26 कंपनियों के एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। याचिका में आर बी आई के सर्कुलर पर रोक लगाने की मांग की गयी है।
12 फरवरी 18 को जारी सर्कुलर से बैंकों व कंपनियों को 27 अगस्त तक लोन अदायगी की कार्यवाही की छूट दी गयी है और कहा गया है कि 27 अगस्त के बाद 200 करोड़ से अधिक बकाये वाली कंपनियों को दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी। कंपनियों का कहना है कि रेलवे, एनटीपीस व अन्य विभागों से उन्हें विद्युत मूल्य का भुगतान न मिल पाने के कारण लोन वापसी नहीं हो पा रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी की सुधारात्मक संस्तुति पर भारत सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी में विचार होना है अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है।
सर्कुलर को लागू किया गया तो विद्युत उत्पादन कंपनियों की सिविल मृत्यु हो जायेगी। आरबीआई का कहना है कि बैंकों की खस्ता हालत व लोन खातों के एनपीए होने के संकट को देखते हुए बड़े बकायेदारों को मौका दिया गया है। बैंकों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि आरबीआई की तरफ से कंपनियों के एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की गयी है।
इनका कहना है कि 26 सदस्य कंपनियों में से केवल तीन इलाहाबाद व अनपरा की कंपनियां ही उत्तर प्रदेश की है। शेष 23 कंपनियां प्रदेश के बाहर की है। साथ ही बैंकों व रेलवे आदि विभागों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। कार्यालयों पर बैंकों का 14 हजार करोड़ बकाया है। सुनवाई बीस अगस्त को होगी।
By Court Correspondence

Home / Prayagraj / विद्युत उत्पादन कंपनियों की आरबीआई सर्कुलर के खिलाफ याचिका की सुनवाई जारी

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो