कुछ वकीलों ने इंटरनेट सेवा ठप होने की तरफ कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कर निर्देश जारी करने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि इस सरकारी निर्णय से हाई कोर्ट के न्यायिक कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया है। जिस पर कोर्ट ने जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी।कोर्ट ने नियम क़ानूनी उपबन्धों सहित इंटरनेट सेवा निलम्बित रखने की परिस्थितियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
BY- Court Corrospondence