scriptसीएए के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद करने का मामला, HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब | High court ask Up government on internet ban issue during caa protest | Patrika News
प्रयागराज

सीएए के विरोध के दौरान इंटरनेट बंद करने का मामला, HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने पूछा – कब व किस दशा में सरकार बन्द कर सकती है इंटरनेट सेवाएं

प्रयागराजJan 21, 2020 / 09:14 pm

Akhilesh Tripathi

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इंटरनेट सेवाएं निलम्बित करने के क्या कानूनी उपबन्ध है और किन दशाओं अथवा परिस्थितियों में इंटरनेट सेवाएं सरकार निलम्बित कर सकती है।

कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि सरकार इंटरनेट सेवा रोकने की असामान्य शक्तियों का इस्तेमाल कब कर सकती है। कोर्ट ने 31 जनवरी तक राज्य सरकार से हलफनामा मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने दिसम्बर माह में सीएए के विरोध के चलते प्रयागराज में इंटरनेट सेवा तीन दिन तक निलम्बित रखने से हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली के प्रभावित होने पर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
कुछ वकीलों ने इंटरनेट सेवा ठप होने की तरफ कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कर निर्देश जारी करने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि इस सरकारी निर्णय से हाई कोर्ट के न्यायिक कार्य में अवरोध उत्पन्न किया गया है। जिस पर कोर्ट ने जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी।कोर्ट ने नियम क़ानूनी उपबन्धों सहित इंटरनेट सेवा निलम्बित रखने की परिस्थितियों के विस्तृत ब्यौरे के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
BY- Court Corrospondence

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो