scriptसिनेमा हॉल से मनोरंजन कर वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक | High court order not collect Entertainment Tax from Cinema Hall | Patrika News
प्रयागराज

सिनेमा हॉल से मनोरंजन कर वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले लेती, तब तक याची के विरुद्ध जारी वसूली कार्यवाही के तहत उत्पीड़न न किया जाये।

प्रयागराजNov 18, 2019 / 07:41 pm

Akhilesh Tripathi

Cinema Hall

मल्टीप्लेक्स-सिनेमाघरों में आज से 100 फीसदी दर्शकों को एंट्री, नए नियमों के साथ गाइडलाइन जारी

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विंध्यवासिनी चित्र मंदिर चंदौली के खिलाफ जारी 21 लाख 29 हजार 726 रूपये के मनोरंजन कर की वसूली पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय के आलोक में दोनों पक्षों को सुनकर 3 माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकार इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले लेती, तब तक याची के विरुद्ध जारी वसूली कार्यवाही के तहत उत्पीड़न न किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सिंह बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने चंदौली के राजेंद्र प्रताप सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची अधिवक्ता का कहना था कि राज्य सरकार के 21 जुलाई 1986 के शासनादेश के तहत प्रोत्साहन योजना लागू की। जिसके तहत सिनेमा भवन का निर्माण कराया गया। सरकार के अनुदान से निर्माण किया गया। सिनेमा भवन समय के भीतर निर्माण नहीं हो सका। निर्माण में देरी हुई इसके बावजूद समय अवधि पूरी होने की तिथि से उससे मनोरंजन कर वसूला जा रहा है। जबकि एक निश्चित अवधि के लिए कर वसूली न किये जाने की योजना है। सरकार के शासनादेश के उद्देश्यों को विपरीत वसूली की जा रही है। कोर्ट ने कहा जब सरकार ने चलचित्र नियमावली के तहत सिनेमाघरों को प्रोत्साहन की योजना तैयार की तो उत्पीड़न कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
BY- Court Corrospondence

Home / Prayagraj / सिनेमा हॉल से मनोरंजन कर वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो