यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने मिर्जापुर के बेलवा गांव निवासी विवेक कुमार पांडेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने बहस की। इनका कहना था कि जगदीश नारायण पांडे से 6लाख रुपये लेकर हड़प जाने का याची पर आरोप है। जो मनगढ़ंत व निराधार है। झूठा केस लिखाया गया है।
पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की है और एसीजेएम इलाहाबाद की अदालत में मुकदमा चल रहा है। जगदीश नारायण पांडे ने कैंट थाना, इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज कराई है जो दुर्भावना पूर्ण ढंग से परेशान करने के लिए दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।