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प्रयागराज

न्यास भंग के आरोप में दर्ज केस रद्द करने का हाईकोर्ट का इनकार

उचित फोरम में जाने का निर्देश

प्रयागराजNov 22, 2019 / 09:27 pm

Ashish Shukla

 quash case filed for breach of trust

उचित फोरम में जाने का निर्देश

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक न्यास भंग के आरोपी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप से करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 227, 228 या धारा 239 के तहत याची सक्षम न्यायालय में डिस्चार्ज के अधिकार के तहत अर्जी दाखिल कर सकता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने मिर्जापुर के बेलवा गांव निवासी विवेक कुमार पांडेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने बहस की। इनका कहना था कि जगदीश नारायण पांडे से 6लाख रुपये लेकर हड़प जाने का याची पर आरोप है। जो मनगढ़ंत व निराधार है। झूठा केस लिखाया गया है।
पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की है और एसीजेएम इलाहाबाद की अदालत में मुकदमा चल रहा है। जगदीश नारायण पांडे ने कैंट थाना, इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज कराई है जो दुर्भावना पूर्ण ढंग से परेशान करने के लिए दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

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