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प्रयागराज

कब्रिस्तान पर अतिक्रमण रोकने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा- प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक जीने का है अधिकार

याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि ग्रामीण कब्रिस्तान की भूमि पर अपना आंदोलन रोक दें और सरकार की ओर से भूमि की रक्षा के लिए एक बाऊंड्री वॉल बना दी जाए ताकि भविष्य में किसी भी अतिक्रमण को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो।

प्रयागराजJan 19, 2021 / 10:04 pm

Abhishek Gupta

Allahabad Highcourt

Allahabad Highcourt

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

प्रयागराज. कौशाम्बी स्थित एक कब्रिस्तान पर अतिक्रमण व उसे क्षति पहुंचाने के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को असामाजिक तत्वों के डर के बिना और धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए शांतिपूर्वक जीने का अक्षम्य अधिकार है। न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी और न्यायमूर्ति संजय यादव की खंडपीठ ने कहा, नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को यदि खतरा है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में हस्तक्षेप करने और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए हाईकोर्ट के पास पर्याप्त शक्तियां भी निहित हैं।
याचिकाकर्ताओं ने त्वरित जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश के राजस्व मामलों के मंत्रालय, कौशाम्बी जिला मजिस्ट्रेट को कब्रिस्तान की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण व उसे क्षति पहुंचाने के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। महत्वपूर्ण रूप से, याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि ग्रामीण कब्रिस्तान की भूमि पर अपना आंदोलन रोक दें और सरकार की ओर से भूमि की रक्षा के लिए एक बाऊंड्री वॉल बना दी जाए ताकि भविष्य में किसी भी अतिक्रमण को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो।
कोर्ट ने दिए निर्देश-
मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आदेश दिए कि कोई भी उपरोक्त कबीरस्तान पर कोई अतिक्रमण न कर पाए, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का आदेश दिए कि ऐसे लोग यदि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं तो संबंधित थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज तुरंत उससे निपटे। कोर्ट ने आगे कहा कि कबीरस्तान के लिए उचित फाटक वाली एक बाउंड्रीवाल, जो राजस्व द्वारा किए जा रहे सीमांकन के बाद, याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। इसके निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

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