कानपुर नगर के पैरेंट गार्जियन एसोसिएशन ने जनहित याचिका दाखिल कर शादी समारोहों में शराब पीने व हुक्का बार चलाने की अनुमति देने की सरकारी नीति को चुनौती दी है। सरकार का कहना है कि शादी व अन्य समारोहों में शाम 7 बजे से साढ़े 10 बजे तक आयोजक को ही शराब पिलाने के लाइसेंस दिया जाता है। जबकि याची का कहना है कि इस लाइसेंस की आड़ में समारोहों में नशीले पदार्थो का सेवन किया जाता है।ऐसा अधिकारियों की मिलीभगत से किया जाता है । हुक्का बार व शराब का खुलेआम प्रयोग महिलाओं व् बच्चो पर बुरा असर डालता है। ऐसी नीति पर रोक लगायी जाये।
मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी डी सिंह की खंडपीठ ने याची अधिवक्ता से सरकारी हलफनामे का जवाब देने का समय दिया है। याचिका की सुनवाई 18 जनवरी को होगी। BY- Court Corrospondence