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प्रयागराज

कोरोना के कारण नागरिकों से सरकार नहीं कर पाएगी वसूली की कार्रवाई, कोर्ट ने छह अप्रैल तक लगाई रोक

कोरोना वायरस की भयावहता के चलते प्रदेश में किसी भी वित्तीय व सरकारी संस्थाओं द्वारा दो सप्ताह तक वसूली पर रोक, कोई नहीं होगा मकान से बेदखल.

प्रयागराजMar 18, 2020 / 09:07 pm

Abhishek Gupta

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले दो सप्ताह मतलब 6 अप्रैल 2020 तक वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या सरकारी संस्थाओं द्वारा किसी प्रकार की वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी नीलामी प्रक्रिया इस दौरान नहीं होगी। किसी के भी मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होगा। किसी को भी उसके मकान से बेदखल नहीं किया जाएगा।
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जिला प्रशासन एवं अर्ध न्यायिक संस्था किसी भी अधिकारी को पेशी के लिए तलब नहीं करेंगी। कोर्ट ने यह कदम कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दर्पन साहू की बैंक वसूली के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व सभी वित्तीय संस्थाओं, अधिकारियों को दो हफ्ते तक वसूली मामले में व्यक्तिगत उत्पीड़न नहीं करने का निर्देश दिया है। किसी को विवश नहीं किया जाएगा कि वह कोर्ट की शरण में आने को बाध्य हो।

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