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प्रयागराज

फर्जी मुठभेड़ के आरोपी दो पुलिस कांस्टेबलों की जमानत अर्जी खारिज

सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता ज्ञानप्रकाश व अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने पक्ष रखा।

प्रयागराजSep 20, 2018 / 09:13 pm

Akhilesh Tripathi

fake encounter

फर्जी इनकाउंटर

इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी इनकाउंटर में चार मजदूरों का पकड़कर मार डालने के आरोपी भोजपुर, गाजियाबाद थाने में तैनात रहे पुलिस कांस्टेबल सूर्यभान व सुभाष चन्द्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की खण्डपीठ ने दोनों पुलिस अधिकारियों की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता ज्ञानप्रकाश व अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने पक्ष रखा।
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मालूम हो कि थाना प्रभारी लाल सिंह ने पुलिस टीम के साथ अदम्य साहस दिखाने पर प्रोन्नति पाने की लालच में हापुर-गाजियाबाद रोड पर स्थित पुलिया के पास से चार मजदूरों को पकड़ा और मोदीनगर रोड के पास ईंख के खेत में मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ को वास्तविक मुठभेड़ दिखाने के लिए कई थानों की पुलिस भी बुला ली गयी। 8 नवम्बर 1996 को दिन में साढ़े तीन बजे ताबड़तोड़ फायर हुआ और चार कथिम बदमाशों को मार गिराने का दावा किया गया। स्थानीय लोगों के विरोध व सबूतों के चलते सरकार ने घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी। जिसमें फर्जी मुठभेड़ का खुलासा हुआ।
गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने थाना प्रभारी सहित चार पुलिस कर्मियों रणवीर सिंह, लाल सिंह, सूर्यभान व सुभाष चन्द्र को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। पुलिस कर्मियों ने जसवीर उर्फ पप्पू, जलालुद्दीन, अशोक व परवेश को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया। रणवीर कांस्टेबल की मौत हो चुकी है। तीन आरोपी जेल में है। दो आरोपी कांस्टेबलों ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने आरोपों व साक्ष्यों को देखते हुए गंभीर अपराध में जमानत देने से इंकार कर दिया।
BY- Court Corrospondence

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