यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने प्रबन्ध समिति एस पी कान्वेंट स्कूल बेगम बाजार बम्हरौली प्रयागराज की याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ परीक्षा मे पेपर बाटने में देरी करने पर कार्यवाही की गयी है। याची का कहना है कि इसके लिए पर्यवेक्षक जिम्मेदार है। बोर्ड ने इस तथ्य पर विचार किये बगैर याची स्कूल के खिलाफ कार्यवाई की है ।जो विधि सम्मत नही है।कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
बताते चलें कि नेट परिक्षा के लिेय बम्हरौली के बेगम बाजार स्थित एसपी कान्वेंट स्कूल को सेंटर बनाया गया था। यहां पेपर बांटने में 25 मिनट की देरी हुई थी, जिसको लेकर परीक्षार्थियों ने हंगामा करते हुए पेपर लीक करने का आरोप लगाया था। सीबीएसई के अधिकारियों के मौके पर पहुंचकर एक हफ्ते में फिर परीक्षा कराने का आश्वासन देकर छात्रों का आक्रोश शांत कराया था। इसी मामले में लापरवाही बरतने को लेकर सीबीएसई सीबीएसई की ओर से मान्यता रद करने के लिये नोटिस जारी की गयी थी।
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