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अलवर में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में दो जनों को हुई इतने साल की सजा, 20 अगस्त 2016 को किया था यह घिनौना कांड

अलवर में सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को न्यायालय ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अलवरJan 16, 2019 / 10:31 am

Hiren Joshi

20 Years Jail To Gang Rape Accused in Alwar

अलवर में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में दो जनों को हुई इतने साल की सजा, 20 अगस्त 2016 को किया था यह घिनौना कांड

पोक्सो अदालत संख्या-4 के विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने नाबालिग से सामूहिक बलात्कार मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहरा 20 साल का कठोर कारावास व 15 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश दिया। आदेश के बाद दोनों अभियुक्तों को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।
प्रकरण के अनुसार 20 अगस्त 2016 की रात करीब 9 बजे पीडि़ता अपने घर के पीछे गई। उसी दौरान वहां छिपे बैठे रामगढ़ के नाडक़ा निवासी मुबीन उर्फ मुब्बा पुत्र कुत्ली और साहड़ोली-एमआईए निवासी उमर उर्फ उमरदीन पुत्र मंगल ने पीडि़ता को पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया। घटना के सम्बन्ध में पीडि़त पक्ष ने अगले दिन थाने में प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश हुआ। विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से दिलीप जैन और बचाव पक्ष से अशोक कुमार शर्मा व तारासिंह को सुनने के बाद अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा दी है।

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