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संचालिका ने किया ऐसा काम, जांच के बाद गंवाई बाल आश्रय गृह की मान्यता

संचालिका ने किया ऐसा काम, जांच के बाद गंवाई बाल आश्रय गृह की मान्यता

अलवरMay 02, 2019 / 05:37 pm

Kailash

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संचालिका ने किया ऐसा काम, जांच के बाद गंवाई बाल आश्रय गृह की मान्यता


बालक की पिटाई का वीडियो वायरल का मामला
अलवर.बाल अधिकारिता विभाग ने अलवर के स्वयंसेवी संस्था ठाकुर दास शिक्षा समिति की ओर से संचालित बाल गृह व बाल आश्रय गृह की मान्यता निरस्त कर दी है। बाल आश्रय गृह की संचालिका का एक बच्चे को पीटते हुए वीडियो वायरल होने के बाद यह कदम उठाया गया। इस मामले में संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया। आश्रय गृह का निरीक्षण 17 मई 2016 को विभागीय टीम ने किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने भी 24 मई 2018 और 29 अक्टूबर 2018 को निरीक्षण किया जिसमें कई अनियमितताएं मिली। बाल अधिकारिता विभाग के निदेशक निष्काम दिवाकर ने किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के नियम 21 ( 7) के तहत संचालित बाल गृह व आश्रय गृह का पंजीयन निरस्त कर दिया है।मान्यता निरस्त करने के साथ ही आश्रय गृह में रह रहे बालकों को दूसरे बाल आश्रय गृह में भेजा जाएगा। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नवल खान ने बताया कि बाल गृह व बाल आश्रय गृह की मान्यता निरस्त होने की सूचना बाल कल्याण समिति को दी गई है। समिति बालकों को अन्य बाल आश्रय गृह में स्थानांतरित करेगी। आश्रय गृह में 15 बालक हैं।
पहले भी मिलीं शिकायत
संस्था के खिलाफ पहले भी कई शिकायत मिली, लेकिन वे ठंडे बस्ते में चली गई। पिछले दिनों आश्रय गृह की संचालिका रामभूतेरी सैनी ने बालक की निर्ममता से पिटाई की जिसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने संचालिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर संचालिका को गिरफ्तार करवाया था। संचालिका को पुलिस ने 21 अप्रेल को गिरफ्तार किया था। वीडियो 20 अप्रेल को वायरल हुआ था।
हत्यारों को आजीवन कारावास व अर्थदंड
किशनगढ़बास. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 न्यायाधीश संतोष मित्तल ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर दो जनों को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक धर्मपाल यादव ने बताया कि कोटकासिम के ग्राम जाटूवास निवासी संतराम पुत्र गणपत राम जाट ने 12 सितंबर 2015 को थाना कोटकासिम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसकी पत्नी शाम पांच बजे घर पर नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में उसके भाई का लडक़ा जितेंद्र पुत्र रणवीर सिंह जाट निवासी जाटूवास उसके लडक़े सचिन को घर से बुला कर ले गया था। देर रात्रि तक सचिन घर पर नहीं पहुंचा तो वह जितेंद्र से पूछताछ करने गया तो उसने मना कर दिया। उसके बाद वह ग्रामवासियों सहित कई जगहों पर लडक़े को तलाश करने गया लेकिन लडक़ा नहीं मिला। पुलिस अनुसंधान में जितेंद्र पुत्र रणवीर सिंह जाट व उसके साथी प्रेमचंद पुत्र श्रीचंद जाट को हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। जहां पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 संतोष मित्तल ने जितेंद्र सिंह व प्रेमचंद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
ऑनलाइन ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
अलवर. कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन पास करा ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर बदमाश को उत्तरप्रदेश के खलीलाबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में शातिर ठग ने कई वारदातें कबूली हैं।
कोतवाल कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि 60 फीट रोड स्थित आजाद नगर निवासी पूरणचंद सैनी पुत्र हरपाल सैनी ने 22 अप्रेल को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 21 अप्रेल की शाम 4 बजे उसके इंडस बुल फाइनेंस कम्पनी से वीरेन्द्र चौहान नाम के व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा कि आपने जो ऑनलाइन पर्सनल लोन लिया है उसकी किश्तें भरो। उसने फोन करने वाले व्यक्ति को बताया कि उसने उनकी कम्पनी से आज तक कोई लोन नहीं लिया है। वीरेन्द्र चौहान ने उसे भगतसिंह सर्किल स्थित ब्रांच में आने को कहा। जब वह वहां गया तो वीरेन्द्र चौहान व कम्पनी के अन्य कर्मचारियों ने उसे लोन के कागजात दिखाए।
उन्हें देखकर पता चला कि किसी व्यक्ति ने उसके आधारकार्ड व पेनकार्ड पर फोटो लगाकर लोन लिया है। वह फोटो उसका नहीं था तथा आधारकार्ड और पेनकार्ड में नाम व पते में संशोधन कर रखा था। इस फर्जीवाड़े की शिकायत कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। थाने के उपनिरीक्षक कैलाशचंद यादव ने बैंक खाता और कॉल डिटेल के आधार पर शातिर ठग जितेन्द्र कुमार (30) पुत्र बृजलाल निवासी गांव बारी थाना खजनी जिला गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया।
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