सरिस्का बाघ परियोजना एवं आसपास के गांवों में जंगली जानवरों की ओर से लोगों को शिकार बनाने के मामले में वन विभाग द्वारा पीडि़तों की रक्षा करने के बजाय निर्दोष लोगों के खिलाफ झूंठे मुकदमें दर्ज कराने के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने 27 मार्च को सरिस्का पर आमसभा का आयोजन कर आंदोलन का एेलान किया था।
भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के प्रदेश महासचिव भूपतसिंह बाल्यान ने बताया कि मांगों को लेकर गत दिनों जिला कलक्टर से विस्तार से बात हो चुकी है, उन्हें वन विभाग के अधिकारियों से बात कर मांग पूरी कराने को कहा है। बातचीत के दौरान जिला कलक्टर ने उन्हें मांग पूरी कराने का आश्वासन दिया है।
बाल्यान ने आरोप लगाया कि वन विभाग की ओर से ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज कराए मामले झूठे हैं। मुकदमों में जिन ग्रामीणों का नाम शामिल है, वे माधोगढ़ में घटना के दौरान प्रशासन व सरिस्का के अधिकारियों के साथ पहाड़ी से नीचे थे। उन्होंने पैंथर की मौत को दुखद बताया। उसे जू में रखना चाहिए था।
प्रदेश महासचिव ने कहा कि ग्रामीणों की सभा का एेलान पहले ही किया जा चुका है, इसलिए सोमवार को दोपहर 12 बजे ग्रामीणों की सभा होगी। प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग मान ली तो सभा के बाद आंदोलन स्थगित किया जा सकता और मांगें नहीं मानी तो ग्रामीण वहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन का आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा।
यह थी ग्रामीणों की मांगें ग्रामीणों की मांगों में वन विभाग की ओर से ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने, दोषी वन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, धार्मिक स्थलों व ग्रामवासियों के रास्ते सुचारू रहने, सरिस्का में कार्यरत संस्थाओं की जांच कराने, जंगली जानवरों की ओर से किए नुकसान का मुआवजा शीघ्र देने, खेतों में जाने से रोकने व राजस्व संबंधी परेशानियों का निराकरण कराने की मांग की।
सरपंचों की बैठक में दिया समर्थन मालाखेड़ा में आंदोलन को लेकर उमरैण पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों की बैठक हुई। सरपंच संघ के अध्यक्ष महेश पटेल ने बताया कि सरिस्का मुख्यालय पर 27 मार्च को होने वाले आंदोलन को उमरैण पंचायत समिति के सरपंचों ने समर्थन व सहयोग देने का निर्णय लिया है।
उपखंड अधिकारी ने लगाई धारा 144 उपखंड अधिकारी शुभम चौधरी ने रविवार को सरिस्का के समीप मीणा होटल के सामने सभा स्थल के आसपास धारा 144 लागू कर आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सम्पति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार व ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा व न एेसे हथियारों का प्रदर्शन करेगा। सभा स्थल के समीप कोई भी व्यक्ति किसी को उकसाएगा नहीं और कोई भी व्यक्ति यातायात मार्ग जाम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सभा स्थल पर नारेबाजी व भड़काऊ भाषण व कैसेट आदि नहीं चलाएगा।