वहीं, दूसरे मामले में विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-4) की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने शनिवार को 13 वर्षीय बालिका के अपहरण और बलात्कार के मामले में अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास और 28 हजार रुपए अर्थदण्ड सुना जेल भेज दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि 19 अगस्त 2017 को लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय बालिका दुकान से घर लौट रही थी। तब ही रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया और अलवर लाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। घटना की प्राथमिकी 21 अगस्त को लक्ष्मणगढ़ थाने में दर्ज हुई। इसके बाद राजगढ़ के कोठीराव निवासी अक्षय सिंह उर्फ मोनू पुत्र सुरेन्द्र सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।