विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-2) के न्यायाधीश बलजीत सिंह ने नाबालिग से अपहरण और बलात्कार के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 15 हजार रुपए अर्थदण्ड आदेश सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक रुद्रकिशोर सैनी ने बताया कि बहरोड़ के गांव खापरिया निवासी रवि उर्फ रविंद्र पुत्र अभय सिंह 6 दिसम्बर 2015 को 11वीं कक्षा की छात्रा को स्कूल जाते समय रास्ते से बाइक पर अपहरण कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। घटना के सम्बन्ध में बहरोड़ थाने में मामला दर्ज कराया गया। अब न्यायालय ने इसका फैसला सुनाया है और बलात्कारी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
नाबालिग की अस्मत लूटी, 10 साल की कैद वहीं एक दूसरे मामले में विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट संख्या-4) की न्यायाधीश अल्का शर्मा ने 17 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 32 हजार अर्थदण्ड आदेश भी दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाणा ने बताया कि घटना के सम्बन्ध में 17 मई 2018 को रामगढ़ थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने भरतपुर के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव वेग पहाड़ी निवासी वसीम पुत्र शौकत को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायाधीश अल्का शर्मा ने साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई है।