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अलवर में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार व हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, रेप के बाद पत्थर मारकर की थी हत्या

न्यायालय ने बलात्कार को हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।

अलवरJun 12, 2019 / 03:56 pm

Hiren Joshi

Alwar Rape Accused Sentenced To Death By Alwar Court

अलवर में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार व हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, रेप के बाद पत्थर मारकर की थी हत्या

अलवर. अलवर जिले के बहरोड़ क्षेत्र के रिवाली गांव के पास नाबालिग से हुए बलात्कार व हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। पोक्सो संख्या 1 विशिष्ट न्यायाधीश अजय शर्मा बलात्कार व हत्या के आरोपी राजकुमार उर्फ धर्मेन्द्र को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी राजकुमार 1 फरवरी 2015 को रिवाली के पास एक 4 साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने एक खंडहर में ले गया। खंडहर में ले जाकर उसने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी।
परिवार व आस-पास के लोगों के सामने से बच्ची को लेकर गया

धमेन्द्र मासूम बच्ची को उसके परिवार व अन्य लोगों के सामने से खंडहर में ले गया। उस दिन चुनाव भी थे, तो आस-पास चहल-पहल थी। गांव में किसी ने सोचा तक नहीं था कि वो व्यक्ति ऐसा शर्मनाक कृत्य कर सकता है। लोगों को लगा कि आरोपी बालिका को टॉफी खिलाने के बहाने ही ले जा रहा है, ऐसे में किसी ने उसे नहीं रोका।
लेकिन वो दरिंदा बालिका को खंडहर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर डाली।
कई धाराओं में सजा सुनाई

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि न्यायालय की ओर से आरोपी को धारा 302 में फांसी की सजा सुनाई है, और 376 में अजीवन कारावास और धारा 363 व 366 में 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले का निर्णय आने में 4 साल का समय लगा। न्यायालय की ओर से सभी गवाहों को सुनकर, तथ्यों की जांच कर इस मामले में सजा सुनाई है।

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