scriptसुप्रीम कोर्ट के इस फरमान ने उड़ा दी निर्माण ठेकेदारों की नींद | Ban on construction work in NCR till Nov 10 | Patrika News
अलवर

सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान ने उड़ा दी निर्माण ठेकेदारों की नींद

https://www.patrika.com/alwar-news/

अलवरNov 01, 2018 / 10:48 am

Hiren Joshi

pollution news

सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान ने उड़ा दी निर्माण ठेकेदारों की नींद

 

अलवर. प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनसीआर में निर्माण
कार्यों पर गुरुवार से रोक लगाने के आदेशों के कारण अलवर व भरतपुर में
सार्वजनिक निर्माण के कार्यों पर भी असर होगा। कोर्ट के इस आदेश ने निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों की नींद उड़ा दी है। राजस्थान में सात दिसम्बर
को होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण सरकार ने इन दो जिलों में करोडों रुपए के निर्माण कार्यों का शिलान्यास आचार संहिता से ऐनवक्त पहले किया
था।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण इन कार्यों का सुचारू होना मुश्किल है। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव से पहले सरकार ने जनता को लुभाने के लिए
सडक़, नाली, भवन सहित अनेक निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। जिनका निर्माण कार्य अब बीच में बंद होगा तो विकास का खाका भी अधूरा रह जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं एक नवम्बर से एनसीआर में निर्माण कार्य आगामी आदेश तक नहीं हो सकेंगे। जिसके कारण यह संकट अलवर व भतरपुर में
खड़ा हेा गया है। ये दोनों जिले एनसीआर में शामिल हैं। कोर्ट के आदेशों की पालना हुई्र तो अब सडक़ निर्माण, भवन निर्माण, स्टोन
क्रेशर, बजरी, पत्थर ढोने जैसे कार्य भी हो सकेंगे। इनके जरिए ही सभी तरह
के निर्माण कार्य संभव हैं।

भरतपुर में भी ऐसे निर्माण
भरतपुर में भी करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। जिनमें मिट्टी, बजरी, सीमेंट, तारकोल के उपयोग में लेने से
प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिए हैं। जिनकी पालना पूरे एनसीआर क्षेत्र में होनी है।
अलवर में 900 करोड़ के कार्य अकेले अलवर जिले में करीब 900 करोड़ रुपए के रोड बनाने के कार्य चल रहे
हैं। 85 करोड़ रुपए का मिनी सचिवालय भवन बनाने का निर्माण कार्य हो रहा
है। सामुदायिक, शौचालय, चारदीवारी, बिजली भवन, पंचायत भवन सहित अनेक
सरकारी भवनों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। जिनमें से अधिकतर के
शिलान्यास आचार संहित से पहले हुए हैं। ज्यादातर शिलान्यास तो आचार
संहिता से एक दो दिन पहले किए गए हैं। कुछ बड़े कार्यों के शिलान्यास
एक-दो महीने पहले
हुए हैं। लेकिन अब ये निर्माण कार्य रुक जाएंगे।
करेंगे पालना
कोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी। अभी एक नवम्बर से निर्माण कार्य
एनसीआर में नहीं होने की सूचनाएं पढ़ रहे हैं। उच्चाधिकारियों से बात कर
इसकी पालना की जाएगी।
एमएल मीना, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी अलवर।

Home / Alwar / सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान ने उड़ा दी निर्माण ठेकेदारों की नींद

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो