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अलवर

शादी-विवाह में कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन पड़ सकता है भारी, नजर रखेंगे सरकारी अधिकारी

शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों से सरकारी गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। अधिकारी विवाह पर निगरानी रखेंगे।

अलवरNov 22, 2020 / 10:37 pm

Lubhavan

शादी

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अलवर . सरकार की ओर से विवाह समारोह के लिए गाइड लाइन जारी की है। ऐसे में अलवर जिला कलक्टर ने जिले में होने वाली शादियों एवं अन्य आयोजनों में कोविड-19 के तहत जारी दिशा-निर्देश की पालना कराने पर जोर दिया। इसमें उचित सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाइजर तथा निर्धारित सीमा तक ही मेहमानों की उपस्थिति हो।
कार्यक्रमों में उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा थानाधिकारी सतत निगरानी रखेंगे। इस दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाए जाने पर जुर्माने सहित कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्रा में अधिकारियों को निगरानी के लिए क्षेत्रा आवंटित करने व उनकी मॉनिटरिंग कर प्रतिदिन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जिला कलक्टर कार्यालय को शाम 4 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं यातायात पुलिस प्रभारी को निर्देश दिए कि सवारी वाहनों में निर्धारित क्षमता तक ही यात्राी यात्रा करें।
होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर करें कार्रवाई

जिला कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्ति की मूवमेंट पर निगरानी के लिए गठित सतर्कता दल कड़ी निगरानी रखें तथा होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। कोरोना वायरस के संक्रमण के केसों में वृद्धि को देखते हुए उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। अति आवश्यक होने पर
ही घर से बाहर निकले, मास्क अनिवार्य रूप से लगाए, दो गज की दूरी, सेनेटाइजेशन एवं नियमित अन्तराल से हाथ धोते रहे।बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर उम्मेदी लाल मीना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी मीना सहित संबंधित अधिकारी एवं निजी अस्पतालों
के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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