जानलेवा हमले में दिनेश और नितिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के सम्बन्ध में दिनेश ने अगले दिन 17 जून 2018 को नौगांवा थाने में मारपीट और जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज कराया। प्रकरण में पुलिस ने आरोपी मुबारिकपुर निवासी रमेशचंद उर्फ नहना पुत्र छोटेलाल कोली और सतीश कुमार पुत्र रमेशचंद कोली को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। प्रकरण में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी रमेशचंद और सतीश कुमार को दोषी माना। कोर्ट का निर्णय सुनने के बाद दोनों के आंखों में आंसू आ गए। न्यायाधीश ने शनिवार को दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड का आदेश सुनाया। साथ ही जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया।