उन्होंने कहा कि चिकित्सालय, विद्यालय, कोर्ट, मन्दिर की 100 मीटर की परिधि में पटाखे चलाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश सभी नगरपालिका क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि रात 8 से 10 बजे के बाद पटाखे चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना कराना सुनिश्चित करें। 5 से 9 नवम्बर तक लगेगा आतिशबाजी मार्केटएडीएम सिटी ने दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के संग्रहण एवं विक्रय के लिए 5 से 9 नवम्बर तक आतिशबाजी विक्रय की अस्थाई दुकानें लगवाने के निर्देश दिए। इच्छुक आवेदक 31 अक्टूबर तक आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र व 500 रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
3 नवम्बर को लॉटरी के माध्यम से आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने जिले की नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आतिशबाजी के संग्रहण एवं विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए सुरक्षित स्थलों, मैदानों का चयन करें, जो भीड़भाड़ से दूर हो।