प्रशासन और पुलिस ने कालाकुआं क्षेत्र में सम्पूर्ण लॉक डाउन की शुक्रवार शाम तक पूरी तैयारी कर ली है। इस दौरान काला कुआं हाउसिंग बोर्ड की ओर जाने वाले सभी सडक़ मार्गों पर पूरी तरह बैरिकेटिंग कर दी गई है। यही नहीं यहां आने-जाने वाले लोगों से शुक्रवार को दिन भर पूछताछ की गई और उनसे बिना कारण के नहीं घूमने की सलाह दी।
काला कुआं अरावली विहार हाउसिंग बोर्ड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढऩे के कारण ऐसा किया गया है जिससे यहां संक्रमितों की संख्या में कमी आ सके। पिछली बार कोरोना के पहली लहर में शिवाजी पार्क में कोरोना के अधिक मरीज मिले थे, लेकिन इस बार काला कुआं हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या अधिक है। वर्तमान में कालाकुआं क्षेत्र में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 350 से ज्यादा है। शुक्रवार को शहर में मिले 375 पॉजिटिव में कालाकुआं क्षेत्र के संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है।
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लॉक डाउन क्षेत्र के चैक प्वाइंट- प्रशासन ने काला कुआं हाउसिंग बोर्ड में यह चैक प्वाइंट बनाए हैं। इन चैक प्वाइंटों में जैन मंदिर कट काला कुआं, देवायानी हॉस्पिटल का कट, नया बास का चौराहा, शनि देव मंदिर से पहले वाला टी प्वाइंट साउथ वेस्ट ब्लॉक, जयपुर चुंगी कट, जयपुर रोड अंग्रेजी शराब की दुकान कट, विवेकानंद नगर गटृटे के पास, देवयानी व जैन मंदिर कट के बीच में राम किशन कॉलोनी, सैनी धर्मशाला के पास वाली गली, काला कुआं सेक्टर 3 का मैन रोड पर तथा विवेकानंद तिराहा से काला कुआं वाला रास्ता मुख्य है।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक- कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए लॉक डाउन क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति अपने आवास से बाहर गैर अनुमत कार्य से नहीं घूम सकेंगे। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां जैसे रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।
परिचय पत्र ही होंगे मान्य- प्रशानिक व्यवस्था के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं बनाएं रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय परिचय पत्र मान्य होंगे एवं उनके आवागमन के साधन उपयोग में लिए जाने के लिए अधिकत होंगे।
राजकीय व्यवस्था से जुडे वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं के वाहन, सरस दूध डेयरी के वाहन एवं रसद विभाग की ओर से अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
लॉक डाउन क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, लेकिन पुजारी पूजा कर सकेंगे। इस क्षेत्र में सभी चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवा से जुड़े व्यक्ति व संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
लॉक डाउन क्षेत्र में दुकानें, प्रतिष्ठान, फल सब्जी मंडी, गैर सरकारी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। जिला रसद अधिकारी की ओर से खाद्य सामग्री एवं महाप्रबंधक सरस डेयरी अलवर की ओर से दूध की आपूर्ति उचित मूल्य पर डोर टू डोर कराने की व्यवस्था करेंगे। इस क्षेत्र में सुबह 4 से 6 बजे ट्रांसपोर्ट कम्पनियों पर आने जाने वाले सामान को उतारने व चढाने की अनुमति होगी लेकिन ट्रांसपोर्ट कम्पनियों पर कार्यरत श्रमिक के लिए सम्बन्धित कम्पनियों में ही 24 घंटे रहने की व्यवस्था करनी होगी तथा इन्हें बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होगी।
कोविड 19 के तहत जारी निर्देशों व एडवायजरी की पालना की जाएगी। इस क्षेत्र में फल सब्जी की आपूर्ति हाथ ठेली के माध्यम से अनुमत समय सुबह 7 से 11 बजे तक डोर टू डोर की जा सकेगी।