विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि धनबाद जिले के जोड़ा पोखर निवासी छोटू खेदपाल पुत्र नेपाल खेदपाल खुश्खेड़ा (अलवर) क्षेत्र में मजदूरी करता था। 18 दिसम्बर 2018 को वह एक वर्षीय बालिका को खिलाने के बहाने ले गया और नाले के पास एक गड्ढे में बालिका के कपड़े उतारकर उससे अश्लील हरकत कर रहा था। जिसे वहां से गुजर रहे गुड्डू पंडित ने देख लिया। घटना के सम्बन्ध में पीडि़ता की मां ने छोटू खेदपाल के खिलाफ खुश्खेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद छोटू खेदपाल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश अजय शर्मा ने अभियोजन साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी छोटू खेदपाल को दोषी माना। न्यायालय ने अभियुक्त छोटे खेदपाल को बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में दो साल की सजा तथा पोक्सो एक्ट में पांच साल के कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।