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रकबर हत्याकांड : पुलिस ने पेश की चार्जशीट, अब इनके ऊपर चलेगा हत्या का मामला

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अलवर

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Hiren Joshi

Sep 08, 2018

Rakbar Case : Police Files Charge Sheet Against Three Accused

रकबर हत्याकांड : पुलिस ने पेश की चार्जशीट, पुलिस ने इनके ऊपर लगाई हत्या की धाराएं

अलवर. रामगढ़ के ललावंडी में कोलगांव-हरियाणा निवासी रकबर उर्फ अकबर खां की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी। प्रकरण में पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ पूर्ण चार्जशीट पेश की है, जबकि दो लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173 (8) में जांच लम्बित रखते हुए अनुसंधान जारी है।

पुलिस की चार्जशीट में धर्मेनद्र, परमजीत सिंह व नरेश सहित कई लोगों पर हत्या की धाराएं लगाई। इस संबंध में सीओ अशोक चौहान ने कहा कि रकबर की मौत पुलिस हिरासत में हुई इसकी अलग से न्यायिक जांच चल रही है।

हरियाणा के कोलगांव निवासी रकबर उर्फ अकबर खां और उसका साथी असलम 20 जुलाई की रात गाय लेकर रामगढ़ से निकल रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने पीछा कर रात करीब 12 बजे उन्हें ललावंडी गांव में रोका और गोकशी के शक में उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले के दौरान असलम अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, जबकि लोगों ने रकबर को खाली खेत में दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। जब वह अधमरा हो गया तो उसे वहीं खेत में पड़ा छोड़ दिया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल रकबर को थाने ले आई।

पुलिस की ओर से इलाज में देरी के कारण सुबह करीब चार बजे रकबर की मौत हो गई। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने 21 जुलाई को कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण में पुलिस ने रामगढ़ निवासी परमजीत सिंह (28) पुत्र हरबंश सिंह, धर्मेन्द्र यादव (24) पुत्र कैलाश यादव और नरेश (32) पुत्र दुलीचंद ओड राजपूत को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। जहां तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने प्रकरण में आरोपित रामगढ़ के ललावंडी निवासी परमजीत सिंह, धर्मेन्द्र यादव और नरेश के खिलाफ जांच पूर्ण करते हुए शुक्रवार शाम को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (कनिष्ठ खण्ड) प्रकाश चंद मीणा के समक्ष 25 पेज की चार्जशीट पेश कर दी। जबकि नवलकिशोर शर्मा व विजय पुत्र रमेश मूर्तिकार के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173 (8) में जांच लम्बित रखते हुए अनुसंधान जारी रखा है। प्रकरण की जांच जयपुर रेंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरसिंह कर रहे हैं।

थानाधिकारी ने सात सितम्बर तक समय मांगा था

प्रकरण में न्यायालय में चालान पेश करने की पिछली तारीख 26 अगस्त थी, लेकिन रामगढ़ थानाधिकारी चौथमल जाखड़ ने प्रकरण में चालान पेश करने के लिए न्यायालय से 7 सितम्बर तक का समय मांगा था। जिस पर न्यायालय ने पुलिस को 7 सितम्बर तक चालान पेश करने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद पुलिस ने निर्धारित समयावधि के भीतर शुक्रवार को न्यायालय में चालान पेश कर दिया।

थाने और अदालत के बाहर लगी भीड़

प्रकरण में थाने से एसआई हनुमान सहाय व एएसआई जसबीरसिंह न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण में न्यायालय में चालान पेश करने की कार्रवाई के दौरान रामगढ़ थाने और कोर्ट के बाहर लोगों की काफी भीड़ जमा रही।

गृह मंत्री व डीजीपी तक पहुंचे ललावंडी

मॉब लिंचिंग की इस घटना को लेकर पूरे देश में खूब हल्ला मचा। राज्य के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया व पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा भी ललावंडी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। प्रकरण में गृहमंत्री ने पुलिस की लापरवाही के कारण रकबर खां की मौत होना मानते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। वहीं, डीजीपी ने दोषी पुलिसकर्मी एएसआई मोहनसिंह को निलम्बित तथा तीन सिपाही हरेन्द्र, विजयसिंह, सुरेन्द्र को लाइन हाजिर के आदेश दिए।