हमले का रहता है डर वाहन से नीचे उतरकर जंगल में सेल्फी लेने से पर्यटकों की जान को खतरा रहता है। अचानक किसी जंगली जानवर के हमले का डर रहता है। रैकी कर सकते हैं शिकारी
पर्यटक आसानी से सरिस्का के ट्रैक पर वाहनों से नीचे उतरते हैं। कैमरे से फोटोग्राफी के अलावा सेल्फी लेते हैं। आशंका है कि नियमों की पालना नहीं कराए जाने से शिकारी पर्यटकों के वेश में पार्क की रैकी कर जाएं।
ये हैं नियम पार्क में घूमते समय धूम्रपान नहीं करें। रेडियो व हॉर्न नहीं बजाएं। शोर नहीं करें। गंदगी नहीं फैलाएं। हथियार व विस्फोट सामग्री नहीं ले जा सकते। वन्यजीवों को खाद्य सामग्री नहीं डालें। मादक पदार्थों का सेवन करके नहीं जाएं। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद नहीं जाएं। फ्लैश फोटोग्राफी नहीं करें। वाहन से नीचे नहीं उतरें। तेज गति से वाहन नहीं चलाएं। जल स्रोतों को गंदा नहीं करें। दुपहिया वाहन पर तीन सवारी नहीं निकलें। पाण्डुपोल के मुख्य रास्ते के अलावा अन्य किसी कच्चे-पक्के रास्ते पर वाहन नहीं लेकर जाएं।
जुर्माने का प्रावधान किसी भी नियम का उल्लंघन करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके तहत 250 से 2500 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है।