हरियाणा सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी सहारा लेना चाहती है, जिसमें पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल दो वर्ष रखने को कहा गया है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के पिछले तीन जुलाई के आदेश को संशोधित करने की अर्जी भी दाखिल करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस का पैनल केन्द्रीय लोक सेवा आयोग को भेजे और उनमें से ही पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया जाए। राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक संधू का कार्यकाल दो साल पूरा करने के लिए सात माह कार्यकाल बढाने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्रालय को अनुरोध भेजने वाली है।
हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, केन्द्रीय गृह मंत्रालय को इस सिलसिले में पत्र भेजेंगे। संधू को 27 अप्रेल 2017 के पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था और उनका दो साल का कार्यकाल अप्रेल 2019 में पूरा होगा। इसलिए सात माह कार्यकाल बढाने की मांग की जाएगी। केन्द्रीय केबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक डीडी पडसालगिकर और पंजाब के पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोरा को अखिल भारतीय सेवा नियम में ढील देकर तीन-तीन माह का सेवा विस्तार दिया था। हालांकि विधि विशेषज्ञों ने इस सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत बताया है।
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