इसके बाद रविवार की सुबह कोतवाली पहुंच शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जब गांव पहुंची तो वहां का नजारा देख चांैक गई। महिलाओं की भीड़ ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर विरोध शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस किसी तरह आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची।
शासन-प्रशासन द्वारा गुनिया-ओझा व बाबाओं के खिलाफ गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज भी गांव के लोग कुछ परेशानी होने पर डॉक्टर के पास जाने की बजाए ओझाओं के पास पहुंचते हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार की रात शहर से लगे ग्राम रनपुर खुर्द में सामने आया।
यहां पिछले कुछ दिनों से पूजा-पाठ के नाम पर ढोंग चल रहा था। ग्राम रनपुर खुर्द निवासी ललन राजवाड़े, उदय राजवाड़े, रामाधार, देवकुमारी व पनमेश्वरी द्वारा लोगों का भूत भगाने व समाधान करने के नाम पर पूजा-पाठ किया जा रहा था। यह खेल गांव में पिछले सात दिन से चल रहा था।
९ अक्टूबर को लखनपुर के चिलबिल निवासी नवरत्न पत्नी के साथ रनपुर खुर्द स्थित ससुराल पहुंचा। जहां उसकी सालियों पनमेश्वरी व देवकु़मारी ने उसे कहा कि उसके शरीर में शैतान है, पूजा-पाठ करना होगा। शनिवार की रात पनमेश्वरी ने कहा कि उसकी शरीर में देवी आई है। इसके बाद भूत भगाने का खेल चला।
इस दौरान पनमेश्वरी, देवकुमारी, ललन, उदय व रामाधार ने सिक्कड़ व चिमटे से उसकी जमकर पिटाई की। ललन राजवाड़े ने नवरत्न को लात-मुक्के से जमकर पिटाई की, इससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। इसकी जानकारी किसी ने नवरत्न के पिता व भाई को दी।
जानकारी मिलते ही वे तत्काल चिलबिल से ग्राम रनपुर खुर्द पहुंच गए। वेे घायल नवरत्न को ससुराल से थाने लेकर पहुंचे और घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने नवरत्न को इलाज के लिए अस्पताल भेजा।
गांव में महिलाओं ने किया विरोध
आरोपियों को पकडऩे ग्राम रनपुर खुर्द पहुंचीं एसआई भावना खंडारे व पुलिस बल को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। ललन राजवाड़े गांव का देवार है। इसकी वजह से वहां पर काफी संख्या में महिलाएं एकत्रित थीं। लगभग 70 से अधिक महिलाओं ने ललन व अन्य लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस का रास्ता रोक दिया।
इसकी सूचना मिलने पर सीएसपी आरएन यादव, कोतवाली थाना नरेश चौहान और पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे। इसके बाद देवार ललन सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार थाने लाया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी ललन राजवाड़े के खिलाफ धारा 508, 294, 323 व 506 के तहत जुर्म दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। इसके साथ ही उदय राजवाड़े, रामाधार, देवकुमारी व परमेश्वरी के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है।