scriptकार सवारों ने सरकारी शराब दुकान के कर्मचारियों की जमकर की पिटाई, 2 घायल अस्पताल में भर्ती | Beaten: Liquor shop workers beaten by car riders men | Patrika News
अंबिकापुर

कार सवारों ने सरकारी शराब दुकान के कर्मचारियों की जमकर की पिटाई, 2 घायल अस्पताल में भर्ती

Beaten: चखना बेचने वाले से पूछा शराब दुकान (Liquor shop) के कर्मचारी का पता फिर शुरु कर दी मारपीट, 3 नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज

अंबिकापुरJan 07, 2021 / 09:38 pm

rampravesh vishwakarma

कार सवारों ने सरकारी शराब दुकान के कर्मचारियों की जमकर की पिटाई, 2 घायल अस्पताल में भर्ती

Demo pic

अंबिकापुर. शहर के गंगापुर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान (Liquor shop) के कर्मचारी व शराब दुकान के बाहर चना-मिक्चर बेचने वाले संचालक के साथ बस एजेंट ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। इसमें बीच-बचाव करने पहुंचे शराब दुकान के कर्मचारियों से भी मारपीट की गई।
मारपीट में 2 कर्मचारी घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।


शहर के नमनाकला निवासी मनोज तिवारी गंगापुर स्थित शराब दुकान के पास मिक्चर, चना बेचकर अपनी रोजी-रोटी चलाता है। 6 जनवरी की रात को 10 बजे वह अपनी पत्नी के भाई अनिल पांडेय, सुरेंद्र राजवाड़े व संजय द्विवेदी के साथ दुकान के पीछे बैठ कर बातचीत कर रहा था।
तभी एक कार आई और उसमें बैठे एक युवक ने लड्डू सिंह कहां है कहकर गाली-गलौज करने लगा। गाली गलौज सुनकर मनोज कार के पास पहुंचा और गाली देने से मना किया। इस पर कार में बैठ एक युवक उसके साथ मारपीट करने लगा। तभी बीच बचाव करने मनोज की पत्नी के भाई व अन्य लोग वहां पहुंचे।
सभी के साथ मारपीट (Beaten) की गई। इस दौरान र्इंट से मनोज के सिर पर वार कर दिया गया। इसके बाद कार सवार सभी शराब दुकान की ओर चले गए। यहां शराब दुकान के गार्ड ने रोकने की कोशिश की पर उसके साथ भी मारपीट की गई।
इसके बाद जब शराब दुकान का कर्मचारी रंजीत सिंह, रजनीश प्रसाद दुकान के बाहर आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई है। मारपीट में रंजीत सिंह व अनिल पांडेय को गंभीर चोट लगी है।

अस्पताल में चल रहा इलाज
मारपीट में घायल रंजीत सिंह व अनिल पांडेय को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनोज तिवारी ने इसकी रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने बस एजेंट करण, दिलीप, पिन्टू खन्ना व उसके अन्य साथियों के खिलाफ धारा 294, 323, 34 व 506 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो