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अंबिकापुर

फेसबुक पर Live होकर कलक्टर ने लोगों का भ्रम किया दूर, बताया- 20 अप्रैल के बाद इन चीजों को दी गई है छूट

Facebook live: कलक्टर पत्रिका सरगुजा के फेसबुक पर हुए लाइव, कहा- लॉकडाउन फेस-2 में सरकार को है सबकी चिंता, इसका अभी भी कड़ाई से करें पालन, सिर्फ जरूरी चीजों पर ही मिली है राहत

अंबिकापुरApr 23, 2020 / 06:25 pm

rampravesh vishwakarma

फेसबुक पर Live होकर कलक्टर ने लोगों का भ्रम किया दूर, बताया- 20 अप्रैल के बाद इन चीजों को दी गई है छूट

Collector Dr. Saransh Mittar

अंबिकापुर. पिछले डेढ़ महीने में कोरोना (Covid-19) के एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिलने के कारण शासन द्वारा सरगुजा जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है। लॉकडाउन फेस-2 की घोषणा होने के बाद ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में शासन द्वारा 20 अप्रैल से कुछ राहत देने की बात कही गई थी। 20 अप्रैल के बाद सरगुजा में कौन सी दुकानें खुलेंगी, इसे लेकर लोगों व व्यापारियों में संशय की स्थिति बनी हुई है।
कलक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने पत्रिका से बातचीत के दौरान सरगुजा पत्रिका के फेसबुक पेज पर लाइव होकर लोगों के इस संशय को दूर किया। आइए जानते हैं शासन के गाइड लाइन के अनुसार कलक्टर ने 20 अप्रैल के बाद सरगुजा जिले में किन प्रतिष्ठानों व आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों को खोलने की छूट दी है।

कलक्टर ने सरगुजा में किन चीजों को दी गई है छूट, इसे देखने के लिए क्लिक करें- डॉ. सारांश मित्तर Facebook Live On Patrika Surguja


लॉकडाउन फेज-2 पर चर्चा करते हुए कलक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने कई बातों को स्पष्ट किया। 20 अप्रैल की समीक्षा के बाद सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है इसपर खुलकर बातें करते हुए उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद लोग यह समझने लगें हैं कि सरगुजा में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन हटा लिया गया है लेकिन ऐसी बात नहीं है।
उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन-1 में प्रतिबंधित था, उसपर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। सिर्फ कृषि, निर्माण कार्य, मेडिकल व अति आवश्यक हालत में आवागमन की छूट दी गई है। आज भी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार के प्रदर्शन, सभा अथवा धार्मिक आयोजन (जिसमें लोगों का जमावड़ा लगता है) पर रोक लगाई गई है।
स्कूल खोलने पर आज भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। कलक्टर ने कहा कि सरकार ने सभी की चिंता करते हुए ही लॉकडाउन का पालन कराने का निर्णय लिया है। इसमें सभी के स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए सभी को इसका पालन करना चाहिए। प्रशासन को सख्ती न करना पड़े, इसका सभी ध्यान रखें। अभी भी जिले में धारा 144 लागू है। इस कारण अभी भी किसी स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते।

कृषि कार्यों में मिली है छूट
कलक्टर ने बताया कि किसानों को कृषि कार्य में पूरी तरह छूट मिली है। इसमें किसान सहकारिता से संबंधित कार्य, खेती के लिए बीज, फर्टीलाइजर, ट्रैक्टर व हार्वेस्टर का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दुकानों को खोले जाने को लेकर काफी अफवाह है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मजदूर आपके पास पहले से आपके घर पर ही उपलब्ध होने चाहिए, उन्हें अन्य जगह से लाने की छूट नहीं दी गई है।
सीमेंट या छड़ का भंडारण घर में ही पूर्व से किया होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सडक़ योजना, मुख्यमंत्री सडक़ योजना या फिर शासकीय निर्माण कार्य में भी सरकार के निर्देंशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसमें भी बाहर से मजदूर लाने की अनुमति नहीं होगी। अभी तक निर्माण कार्य हेतु किसी भी ठेकेदार द्वारा सीमेंट या फिर छड़ की मांग नहीं की गई है।

ढाबा खोलने की मिली है छूट
कलक्टर डॉ. मित्तर ने कहा कि नेशनल हाइवे और राज्य सडक़ों पर ढाबा खोलने की अनुमति दी गई है, क्योंकि लंबी दूरी तक सफर करने वाले चालकों को अगर भूख लगेगी तो उसे भोजन मिलना चाहिए। ढाबा खोलने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन चालक वहां बैठकर भोजन नहीं कर सकता है।
वह भोजन बंधवाकर ट्रक के भीतर या अन्य जगह पर ही कर सकता है। इसके साथ ही किसी पेट्रोल पंप के किनारे हवा या फिर पंचर बनाने वाले मिस्त्री भी दुकान खोल सकते हैं। इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है। ट्रक रिपेयरिंग के लिए नगरीय क्षेत्र में आने पर प्रतिबंध है।

निर्धारित समय पर ही खुल सकेंगीं किताब दुकानें
कलक्टर ने कहा कि किताब दुकानें भी इस दौरान खोली जा सकेंगीं। इसके लिए समय का निर्धारण भी किया गया है। इसकी जानकारी एसडीएम के माध्यम से मिलेगी। दुकानों में सोशल डिस्टेंश का पूरा पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के संबंध में जानकारी मिली थी कि कुछ संस्थाओं द्वारा बंद अवधि के दौरान का फीस वसूला जा रहा है या ले लिया गया है।
इसके लिए संस्था अभिभावों पर दबाव भी बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई भी स्कूल पैरेंट्स पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाएगा या डराएगा नहीं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है तथा ऐसे सभी स्कूलों से हम फीस नहीं वसूली का प्रमाण-पत्र भी ले रहे हैं।

लॉकडाउन का पालन करना जरूरी
कलक्टर ने कहा कि लॉकडाउन का पालन हर हाल में अभी भी करना है। यदि आप अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ जरूरी दस्तावेज भी रखें। यदि पुलिस आपसे दस्तावेज (लाइसेंस, हेलमेट, इंश्योरेंस वगैरस) मांगती है तो उसे दिखाना होगा। यदि आपको ‘पास’ इश्यू किया गया है फिर भी उक्त जरूरी कागजात अपने साथ लेकर चलें।

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