कलक्टर ने बताया कि अब अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उससे जुड़ीं समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं, जिसमें मेडिकल सप्लाई, उसका विनिर्माण एवं वितरण शामिल है। निजी, शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेत्र की डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी, (जनऔषधि केंद्र सहित) मेडिकल इक्यूपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक,
मेडिकल ऑक्सीजन से संबंधित वस्तुओं का हो सकेगा परिवहन
मेडिकल ऑक्सीजन गैस, लिक्विड, मैडिकल ऑक्सीजन सिलेन्डर, लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजनिक सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजनिक ट्रांसपोर्ट टेंट, एंवियंट वेपोराइजर एवं क्रायोजेनिक वाल्व सिलेण्डर वाल्व तथा इनके सहायक उपकरणों की सभी निर्माण इकाईयों से संबंधित वस्तुओं का परिवहन,
कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी प्रमुखों की
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन से छूट प्रदान किए गए कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी, स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरश: पालन करेंगें।