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Breaking News: लॉकडाउन में अब इन दुकानों को भी सशर्त खोलने की मिली छूट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

locationअंबिकापुरPublished: Apr 10, 2020 06:14:33 pm

Lockdown: लॉकडाउन से छूट प्रदान किए गए कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लॉकडाउन उपायों में दिए जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरश: पालन करेंगें

Breaking News: लॉकडाउन में अब इन दुकानों को भी सशर्त खोलने की मिली छूट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

Collector Dr. Saransh Mittar

अंबिकापुर. कलक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संभावित प्रसार को रोकने 14 अप्रैल तक पूरे जिले में संपूर्ण तालाबंदी (लॉकडाउन) की गई है। इस दौरान कुछ आवश्यक प्रतिष्ठानों व सेवाओं की दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया था।
अब केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत लॉकडाउन के दौरान जिले में कृषि मशीनरी के विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पाट्र्स एवं मरम्मत की दुकानों को खुला रखने की भी छूट दी गई है।
इसके अलावा इनसे संबंधित वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियों तथा राजमार्गों पर ट्रकों के मरम्मत हेतु पेट्रोल पंप के आस-पास स्थित दुकानों को भी सशर्त खोलने की छूट दी गई है।

कलक्टर ने बताया कि अब अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उससे जुड़ीं समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं, जिसमें मेडिकल सप्लाई, उसका विनिर्माण एवं वितरण शामिल है। निजी, शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेत्र की डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी, (जनऔषधि केंद्र सहित) मेडिकल इक्यूपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक,
नर्सिंग होम, एंबुलेंस, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेंगीं। चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सीय कार्य मे कार्यरत स्टॉफ एवं सहायक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी गई है।

मेडिकल ऑक्सीजन से संबंधित वस्तुओं का हो सकेगा परिवहन
मेडिकल ऑक्सीजन गैस, लिक्विड, मैडिकल ऑक्सीजन सिलेन्डर, लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजनिक सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजनिक ट्रांसपोर्ट टेंट, एंवियंट वेपोराइजर एवं क्रायोजेनिक वाल्व सिलेण्डर वाल्व तथा इनके सहायक उपकरणों की सभी निर्माण इकाईयों से संबंधित वस्तुओं का परिवहन,
अंतरराज्यीय सीमा पर आवागमन तथा इन इकाइयों में कार्यरत स्टॉफ और श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। इन सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने-जाने के लिए पास प्रदान किए जाएंगे।

कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी प्रमुखों की
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन से छूट प्रदान किए गए कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी, स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरश: पालन करेंगें।
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