अंबिकापुर

प्रेमी जोड़े की हत्या कर पैरा के नीचे दबा दी थी नग्न लाश, कोर्ट ने आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा

Love couple murder: 2 साल पहले प्रेमी जोड़े का मिला था शव, आरोपी ने युवक की लकड़ी से मारकर की थी हत्या, जबकि युवती का दबा दिया था गला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा था जेल

अंबिकापुरFeb 03, 2023 / 09:11 pm

rampravesh vishwakarma

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अंबिकापुर. Love couple murder: दो साल पूर्व सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत सुआरपारा में प्रेमी जोड़े की नग्न लाश पैरावट में दबी मिली थी। आरोपी ने युवक की हत्या लकड़ी से प्रहार कर जबकि युवती की हत्या गला दबाकर की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल द्वारा की गई। इसमें न्यायाधीश ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार बतौली थाना क्षेत्र के सुआरपारा निवासी दिलीप पैंकरा का गांव की युवती से प्रेम संबंध (Love affair) था। 23 फरवरी 2021 की रात से दोनों गायब थे। 26 फरवरी 2021 की सुबह गांव में एक ग्रामीण के पैरावट से बदबू आने के बाद जब पैरा हटाकर देखा तो वहां दिलीप पैकरा व उजाला का शव था।
दोनों शवों में कमर से नीचे का कपड़ा गायब था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद पुलिस ने गांव के ही संतलाल उर्फ गट्टू को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था और मामला न्यायालय में चल रहा था। आरोपी ने दिलीप को लकड़ी से मारकर तथा युवती की गला दबाकर हत्या करने के बाद उनके शवों को पैरा में डाल कर छुपा दिया था।

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आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
इस मामले में न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल द्वारा मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद संतलाल उर्फ गट्टू को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास (Lifetime imprisonment) की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत तिवारी ने की थी।
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