केक्टर ने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्तमान सत्र से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी शालाओं में प्रवेश की प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में शिविर लगाएं तथा अभिभावकों को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए ऑनलाइन फार्म भराएं।
गणवेश व कॉपी-किताब की खरीदी में न हो बाध्यता
कलक्टर ने निजी स्कूलों के द्वारा गणवेश तथा कॉपी, पुस्तकों की खरीदी निर्धारित दुकानों से करने की बाध्यता को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस प्रकार की बाध्यता से विद्यार्थी एवं पालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें किसी भी दुकान से गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक क्रय करने की स्वतंत्रता दी जाए।
ऑटो चालक व अटेंडर की सूची सौंपे
कलक्टर ने स्कूलों वाहनों द्वारा बच्चों के आने-जाने में सुरक्षा को लेकर कहा कि बस, ऑटो चालक, अटेण्डर तथा गेट कीपर का पहचान पत्र तैयार कर सूची जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएं। कलक्टर ने कतिपय स्कूलों के वाहन चालकों, अटेण्डर तथा गेट कीपर द्वारा नशापान किए जाने के संबंध में कहा कि सभी स्कूल प्रबंधन एल्कोहल टेस्ट मशीन रखें और प्रतिदिन टेस्ट की रिकॉर्ड भी संधारित करें।
प्रशिक्षित शिक्षकों को ही करें भर्ती
स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कलक्टर ने कहा कि प्रशिक्षित शिक्षकों को ही भर्ती में प्राथमिकता दें यदि अप्रशिक्षित शिक्षक की भर्ती होती है तो उसे समय पर प्रशिक्षित कराया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी एक वर्ष में होने वाले स्कूली गतिविधियों का कैलेण्डर तैयार करें तथा कैलेण्डर को सभी अभिभावकों को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि कैलेण्डर में खेल, एरोबिक्स, नैतिक शिक्षा, योग , पाठयक्रम की समय-सीमा का प्रमुखता से उल्लेख हो।
25 प्रतिशत मुफ्त सीट है आरक्षित
बैठक में बताया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत मुफ्त सीटें आरक्षित हैं। इसके तहत आठवीं कक्षा तक फीस इत्यादि का खर्च अविभावकों को नहीं उठाना पड़ेगा। प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, निवास और पहचान प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।