प्रतिबंधित किए गए कमांडर बीजीपी के
इस संबंध में समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में एक बयान के हवाले से कहा गया है कि प्रतिबंधित किए गए कमांडर बर्मा सैन्य एवं बार्डर गार्ड पुलिस (बीजीपी) के हैं।
मानवाधिकारों का दुरुपयोग व उल्लंघन करने के लिए दंडित
आपको बता दें कि 33वें ‘लाइट इन्फैंट्री डिवीजन’ (एलआईडी) और 99वें एलआईडी के साथ कमांडरों को रखाइन प्रांत में जनजातीय समूहों का सफाया करने और कचिन और शान प्रांतों में बड़े पैमाने पर कथित रूप से मानवाधिकारों का दुरुपयोग व उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया।
ग्लोबल मैग्निट्स्की मानवाधिकार उत्तरदायित्व अधिनियम-2016 के अनुसार नामित
ये भी बताया जा रहा है कि इन व्यक्तियों और संस्थाओं को ग्लोबल मैग्निट्स्की मानवाधिकार उत्तरदायित्व अधिनियम-2016 के अनुसार नामित किया गया था। इन्होंने ‘गंभीर मानवाधिकारों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के अपराधियों’ को निशाना बनाया था।