वेबसाइट पर जारी 447 पन्नों वाला यह प्रस्ताव
बता दें कि इससे जुड़े संघीय कानून में पहले से ही ये शर्त थी कि ग्रीन कार्ड की इच्छा रखने वालों को इस बात की पुष्टि करनी होगी कि वो देश पर बोझ नहीं बनेंगे और किसी तरह के सरकारी सहायता का लाभ नहीं लेंगे। लेकिन अब मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ नए नियम शामिल किए हैं। मंत्रालय ने इस पर बात करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव में यह साफ है कि जो भी अमरीका में स्थायी या अस्थायी रूप से आकर रहना चाहते हैं उन्हें अपने खर्चों का इंतजाम खुद करना होगा। ऐसे प्रवासी किसी सरकारी लाभ के भरोसे नहीं रहेंगे। 447 पन्नों वाला यह प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट पर भी जारी किया गया है।
ली जाएगी लोगों की राय
कहा जा रहा है कि आगामी समय में इसे संघीय रजिस्टर में डाला जाएगा। यही नहीं इसको अंतिम रूप देकर प्रभाव में आने से पहले इस पर लोगों की राय ली जाएगी। राय देने के लिए लोगों के पास 60 दिन का समय रहेगा।
अनेक परिवारों और समुदायों के भलाई पर हमला
हालांकि इस प्रस्ताव के लागू होने से पहले ही इस पर आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। वहां राष्ट्रीय आप्रवासी विधि केन्द्र की कार्यकारी निदेशक मारीलेना हिनकैपी ने इस संबंध में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव देश के अनेक परिवारों और समुदायों के स्वास्थ्य और उनकी भलाई पर हमला है।