प्रस्ताव को मिली मंजूरी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के कई मामले लंबित पड़े रहते हैं। अपराधों के मामले में तुरंत सुनवाई कर उनका निस्तारण करने के लिए संयुक्त निबंधक (न्यायिक) व (सेवाएं) उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अमेठी में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का प्रस्ताव शासन के न्याय विभाग को भेजा। हाईकोर्ट के प्रस्ताव को शासन ने न्याय विभाग ने राज्यपाल के पास भेजकर उस पर मंजूरी देने का अनुरोध किया था। शासन के अनुरोध पर राज्यपाल ने अमेठी में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के प्रस्ताव व पद सृजन पर अपनी मुहर लगा दी है।
ये भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट का नए साल का नायाब तोहफा, जनवरी 2019 से मिलेगी फैसले की हिंदी कॉपी शासन के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार सिंह ने महा निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र भेजकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का संचालन करने को कहा। इसी के साथ जिला प्रशासन को पत्र भेजकर कोर्ट के लिए अस्थाई भवन की व्यवस्था करने को कहा।
8 पद स्वीकृत राज्यपाल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए 8 पदों पर नियुक्ति स्वीकृत की। स्वीकृत पदों में सिविल जज का एक, आशु लिपिक ग्रेड-3 का एक तथा वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक के दो-दो पद शामिल हैं। अर्दली व चपरासी के एक-एक पद पर कर्मचारियों को आउट सोर्सिंग के जरिए रखा जाएगा।